बकरी और मुर्गी चोरी के केस में आज़म खान को मिली राहत, हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने आजम खान की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 11 दिसम्बर तक रोक लगा दी है. सपा सांसद आजम खान ने अपने खिलाफ दर्ज 16 अलग-अलग मामलों में गिरफ्तारी पर रोक की मांग के लिए याचिका दाखिल की थी. इनमें बकरी और मुर्गी चोरी करने के चर्चित केस भी शामिल हैं. याचिका पर सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील ने कोर्ट में दलील पेश की कि उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से झूठे मुकदमे दर्ज कराये गए हैं. ज़्यादातर मुक़दमे एक ही तरह के हैं और उनका कोई आधार भी नहीं है.

आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों में सात मामले यतीम खाने और वक्फ की सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर दर्ज कराये गये हैं, जबकि छह मामले चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर दर्ज हैं. एक मामला मुर्गी और बकरी चोरी के आरोपों से जुड़ा है. वहीं पूर्व सांसद और रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी रही जयप्रदा पर चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी का भी एक मामला दर्ज है. इलाहाबाद हाई कोर्ट से इससे पहले भी 27 मुकदमों में आज़म की गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है. इस तरह हाई कोर्ट ने अब तक 43 मुकदमों में आज़म की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी है.

आजम खान की ओर से दाखिल सभी याचिकाओं पर 11 दिसंबर को कोर्ट फिर से सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि वक्फ की सम्पत्तियों से जुड़े दो मामलों में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा पर भी केस दर्ज है. कोर्ट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को भी 11 दिसंबर तक के लिए गिरफ्तारी से राहत मिल गई है. आजम की ओर से दाखिल 13 याचिकाओं पर जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ में सुनवाई हुई, जबकि वक्फ बोर्ड में कस्टोडियन से जुड़े तीन मामलों में चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुनवाई की.

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